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Tuesday, December 7, 2010

पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव को 4 साल की सजा

गाजियाबाद -उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव रही नीरा यादव को गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है । नीरा यादव के साथ फ्लेक्स कंपनी के सीइओ अशोक चतुर्वेदी को भी 4 साल की सजा सुनाई गयी है । इन दोनों पर नोयडा में जमीन घोटाले का आरोप था । नीरा यादव उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व सचिव रह चुकी हैं। नीरा पर पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध तरीके से नोएडा में फ्लैक्स इंडस्ट्री को बीस हजार और आठ हजार मीटर जमीन देना का आरोप था। इसके अलावा उस वक्त नोएडा अथारिटी की चेयरमैन नीरा यादव ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को भी कम दरों पर जमीन दी थी, जिससे अथॉरिटी को तकरीबन सवा करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। नीरा यादव पर आरोप था कि 1995-96 में जब वो नोएडा अथारिटी की चेयरमैन थीं तब उन्होंने प्लाट आबंटन के मामले में अनियमितताएं बरती थी। जिसके बाद इसकी जांच सीबीआई को दे दी गई थी। 1998 में इस मामले में केस दर्ज किया गया, जांच के बाद 2002 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और अदालत ने आज दोनों को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा का ऐलान किया।वहीं एक और मामले में कैलाश हॉस्पीटल को जमीन देने के आरोप में कोर्ट ने नीरा यादव को बरी कर दिया।.

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Tuesday, December 7, 2010

पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव को 4 साल की सजा

गाजियाबाद -उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव रही नीरा यादव को गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है । नीरा यादव के साथ फ्लेक्स कंपनी के सीइओ अशोक चतुर्वेदी को भी 4 साल की सजा सुनाई गयी है । इन दोनों पर नोयडा में जमीन घोटाले का आरोप था । नीरा यादव उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व सचिव रह चुकी हैं। नीरा पर पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध तरीके से नोएडा में फ्लैक्स इंडस्ट्री को बीस हजार और आठ हजार मीटर जमीन देना का आरोप था। इसके अलावा उस वक्त नोएडा अथारिटी की चेयरमैन नीरा यादव ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को भी कम दरों पर जमीन दी थी, जिससे अथॉरिटी को तकरीबन सवा करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। नीरा यादव पर आरोप था कि 1995-96 में जब वो नोएडा अथारिटी की चेयरमैन थीं तब उन्होंने प्लाट आबंटन के मामले में अनियमितताएं बरती थी। जिसके बाद इसकी जांच सीबीआई को दे दी गई थी। 1998 में इस मामले में केस दर्ज किया गया, जांच के बाद 2002 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और अदालत ने आज दोनों को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा का ऐलान किया।वहीं एक और मामले में कैलाश हॉस्पीटल को जमीन देने के आरोप में कोर्ट ने नीरा यादव को बरी कर दिया।.

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