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Friday, March 18, 2011

अब धोखा नहीं देंगे एनआरआई दूल्हे

खुशबू(ख़ुशी)इन्द्री :
अब हरियाणा राज्य में शादी का झांसा देकर देसी दुल्हनों को विदेश ले जाकर उनकी जिन्दगी से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं हरियाणा सरकार ने इन एनआरआई दूल्हों के लिए एक नियम बना दिया है!
अब इन दूल्हों को जिले के नगर निगम से वैवाहिक प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए उस दूतावास से संस्तुति पत्र पेश करना पड़ेगा जिस देश में वह रह रहा है! इस संस्तुति पत्र में एनआरआई दूल्हे को यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि उनकी विदेश में कोई शादी हुई है या नहीं!
इससे पहले सरकार ने 2008 में एक नोतिसे जारी कर विवाह का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है! उस समय नगर परिषद और नगर निगम के अधिकारियों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया था! अब प्रदेश के गृह सचिव ने सभी डीसी को निर्देश दिया है कि बिना दूतावास की वेरिफिकेशन के विवाह प्रमाण पत्र जारी न करे! प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए अब एन आर आई दूल्हों को एक लम्बी,जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा! उन्हें पहले एनओसी लेनी होगी! फिर नगर परिषद या नगर निगम उनकी विवाह प्रमाण पत्र सम्बन्धी फाइल को उस दूतावास को भेजेगा जहाँ वह रहता है! इसके बाद दूतावास यह स्पष्ट करेगा की उक्त व्यक्ति की शादी हुई है या नहींक्य! अगर शादी हुई है तो तलाक हुआ है या नहीं, उसके बाद ही विवाह पंजीकरण किया जायेगा!
पिछले कुछ समय से जिले में ऐसे मामले सामने आये हैं कि एनआरआई दूल्हे अपने देश में तो शादीशुदा होते हैं और भारत में आकर भी शादी कर लेते हैं! यहाँ से विवाह प्रमाण पत्र हासिल कर देसी दुल्हन को विदेश ले जाकर उनकी जिन्दगी से खिलवाड़ करते हैं! अब ऐसा नहीं होगा! अब दूतावास की मोहर के बाद ही भारत में इनके विवाह का पंजीकरण होगा!
अब देखना यह होगा कि हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया यह नियम कितना कारगर साबित होगा! वैसे इस मामले में सरकार को उन एनआरआई की वैध नागरिकता का प्रमाण भी लेना चाहिए क्योंकि आजकल विदेशों में कई युवा अवैध रूप से रह रहे हैं जिनका वहां के दूतावास के पास कोई रिकार्ड नहीं है! इस बारे में भी सरकार को कोई कदम उठाना होगा!




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Friday, March 18, 2011

अब धोखा नहीं देंगे एनआरआई दूल्हे

खुशबू(ख़ुशी)इन्द्री :
अब हरियाणा राज्य में शादी का झांसा देकर देसी दुल्हनों को विदेश ले जाकर उनकी जिन्दगी से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं हरियाणा सरकार ने इन एनआरआई दूल्हों के लिए एक नियम बना दिया है!
अब इन दूल्हों को जिले के नगर निगम से वैवाहिक प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए उस दूतावास से संस्तुति पत्र पेश करना पड़ेगा जिस देश में वह रह रहा है! इस संस्तुति पत्र में एनआरआई दूल्हे को यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि उनकी विदेश में कोई शादी हुई है या नहीं!
इससे पहले सरकार ने 2008 में एक नोतिसे जारी कर विवाह का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है! उस समय नगर परिषद और नगर निगम के अधिकारियों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया था! अब प्रदेश के गृह सचिव ने सभी डीसी को निर्देश दिया है कि बिना दूतावास की वेरिफिकेशन के विवाह प्रमाण पत्र जारी न करे! प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए अब एन आर आई दूल्हों को एक लम्बी,जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा! उन्हें पहले एनओसी लेनी होगी! फिर नगर परिषद या नगर निगम उनकी विवाह प्रमाण पत्र सम्बन्धी फाइल को उस दूतावास को भेजेगा जहाँ वह रहता है! इसके बाद दूतावास यह स्पष्ट करेगा की उक्त व्यक्ति की शादी हुई है या नहींक्य! अगर शादी हुई है तो तलाक हुआ है या नहीं, उसके बाद ही विवाह पंजीकरण किया जायेगा!
पिछले कुछ समय से जिले में ऐसे मामले सामने आये हैं कि एनआरआई दूल्हे अपने देश में तो शादीशुदा होते हैं और भारत में आकर भी शादी कर लेते हैं! यहाँ से विवाह प्रमाण पत्र हासिल कर देसी दुल्हन को विदेश ले जाकर उनकी जिन्दगी से खिलवाड़ करते हैं! अब ऐसा नहीं होगा! अब दूतावास की मोहर के बाद ही भारत में इनके विवाह का पंजीकरण होगा!
अब देखना यह होगा कि हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया यह नियम कितना कारगर साबित होगा! वैसे इस मामले में सरकार को उन एनआरआई की वैध नागरिकता का प्रमाण भी लेना चाहिए क्योंकि आजकल विदेशों में कई युवा अवैध रूप से रह रहे हैं जिनका वहां के दूतावास के पास कोई रिकार्ड नहीं है! इस बारे में भी सरकार को कोई कदम उठाना होगा!




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