SAMACHAR TODAY LIVE TV

http://samacharcloud.purplestream.in/samachar/samachar2-live.smil/playlist.m3u8

Friday, May 20, 2011

सबको स्वास्थ्य बीमा तो एड्स रोगियों को क्यों नहीं

खुशबू(ख़ुशी)इन्द्री:
जब संविधान में सबको समानता का अधिकार मिला हुआ है तो कैसे बीमा कंपनियां किसी नागरिक के साथ बीमारी के आधार पर भेदभाव कर सकती हैं। कुछ इसी तरह का सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें मांग की गई है कि बीमा कंपनियों को निर्देश दिए जाएं कि एचआइवी व एड्स के रोगियों को भी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी दी जाए और उनके इलाज का खर्च उठाया जाए।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने इस याचिका पर केंद्र सरकार, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अॅथारिटी (आइआरडीए) व अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर 27 जुलाई तक जवाब मांगा है। डाक्टर राजीव शर्मा ने अधिवक्ता तारिक अदीब के जरिए दायर इस याचिका में कहा है कि देखने में आया है कि बीमा कंपनियां एचआइवी व एड्स पीडि़तों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा नहीं दे रही हैं। जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है और अगर पॉलिसी की अवधि के दौरान उनको यह बीमारी हो जाती है तो कंपनियां इलाज का खर्च उठाने से मना कर देती हंै। आइआरडीए के पास रजिस्टर्ड 24 में से 15 कंपनियां ऐसे लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ नहीं देती हैं। कुछ कंपनियां स्वास्थ्य बीमा देती ही नहीं, जबकि अन्य कंपनियां भी बहाने बनाकर ऐसे लोगों को पॉलिसी नहीं देती हंै। सिर्फ एक कंपनी एचआइवी व एड्स मरीजों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दे रही है।

No comments:

Friday, May 20, 2011

सबको स्वास्थ्य बीमा तो एड्स रोगियों को क्यों नहीं

खुशबू(ख़ुशी)इन्द्री:
जब संविधान में सबको समानता का अधिकार मिला हुआ है तो कैसे बीमा कंपनियां किसी नागरिक के साथ बीमारी के आधार पर भेदभाव कर सकती हैं। कुछ इसी तरह का सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें मांग की गई है कि बीमा कंपनियों को निर्देश दिए जाएं कि एचआइवी व एड्स के रोगियों को भी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी दी जाए और उनके इलाज का खर्च उठाया जाए।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने इस याचिका पर केंद्र सरकार, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अॅथारिटी (आइआरडीए) व अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर 27 जुलाई तक जवाब मांगा है। डाक्टर राजीव शर्मा ने अधिवक्ता तारिक अदीब के जरिए दायर इस याचिका में कहा है कि देखने में आया है कि बीमा कंपनियां एचआइवी व एड्स पीडि़तों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा नहीं दे रही हैं। जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है और अगर पॉलिसी की अवधि के दौरान उनको यह बीमारी हो जाती है तो कंपनियां इलाज का खर्च उठाने से मना कर देती हंै। आइआरडीए के पास रजिस्टर्ड 24 में से 15 कंपनियां ऐसे लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ नहीं देती हैं। कुछ कंपनियां स्वास्थ्य बीमा देती ही नहीं, जबकि अन्य कंपनियां भी बहाने बनाकर ऐसे लोगों को पॉलिसी नहीं देती हंै। सिर्फ एक कंपनी एचआइवी व एड्स मरीजों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दे रही है।

No comments: