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Saturday, May 21, 2011

हरियाणा में लिंग जांच की सूचना पर एक लाख इनाम

खुशबू (ख़ुशी), इन्द्री :
हरियाणा में बालिकाओं को बचाने की मुहिम बेहद प्रभावी ढंग से चलाई जाने वाली है। गर्भस्थ शिशु की लिंग की जांच करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार कड़ी अदालती कार्रवाई के पक्ष में है। इसके साथ ही लिंग परीक्षण की जांच की सूचना देने वाले व्यक्ति को एक लाख रुपये का पुरस्कार देने की योजना है।
इस वर्ष बालिका बचाओ मुहिम पर राज्य में 90 लाख 16 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पीएनडीटी (प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम) पर राज्य सुपरवाइजरी बोर्ड की बैठक में तय हुआ कि सभी जिलों में विशेष पीएनडीटी प्रकोष्ठों का गठन किया जाएगा। नवजात शिशु को नर्सिग देखभाल उपलब्ध करवाने के लिए सभी जिला सामान्य अस्पतालों में नवजात शिशु गहन देखभाल इकाइयां स्थापित होंगी। बैठक में निर्णय किया गया कि पीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों को न्यायालय के समक्ष रखने से पहले पूरी तैयारी की जाए। इसके लिए जिलास्तर पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सहायता से मामले तैयार किए जाएं, ताकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आरोपी की सजा को सुनिश्चित बनाया जा सके। यह भी सुझाव दिया गया कि न्यायालय में ऐसे मामलों की पैरवी के लिए वरिष्ठ उप जिला अटॉर्नी मनोनीत किए जाएं। फैसला किया गया कि सामान्य अस्पतालों में प्रयोग की जा रही अल्ट्रासाउंड मशीनों की गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए मशीन को साइलेंट आब्जर्वर नामक एक सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा। शुरुआती चरण में इस सॉफ्टवेयर से पंचकूला व फरीदाबाद या गुड़गांव के सामान्य अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन जोड़ी जाएंगी। इसकी सहायता से मशीन की पूरे दिन की गतिविधि का ब्यौरा मिल सकेगा। फिर अन्य पंजीकृत मशीनों के साथ यह साफ्टवेयर जुड़ेगा

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Saturday, May 21, 2011

हरियाणा में लिंग जांच की सूचना पर एक लाख इनाम

खुशबू (ख़ुशी), इन्द्री :
हरियाणा में बालिकाओं को बचाने की मुहिम बेहद प्रभावी ढंग से चलाई जाने वाली है। गर्भस्थ शिशु की लिंग की जांच करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार कड़ी अदालती कार्रवाई के पक्ष में है। इसके साथ ही लिंग परीक्षण की जांच की सूचना देने वाले व्यक्ति को एक लाख रुपये का पुरस्कार देने की योजना है।
इस वर्ष बालिका बचाओ मुहिम पर राज्य में 90 लाख 16 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पीएनडीटी (प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम) पर राज्य सुपरवाइजरी बोर्ड की बैठक में तय हुआ कि सभी जिलों में विशेष पीएनडीटी प्रकोष्ठों का गठन किया जाएगा। नवजात शिशु को नर्सिग देखभाल उपलब्ध करवाने के लिए सभी जिला सामान्य अस्पतालों में नवजात शिशु गहन देखभाल इकाइयां स्थापित होंगी। बैठक में निर्णय किया गया कि पीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों को न्यायालय के समक्ष रखने से पहले पूरी तैयारी की जाए। इसके लिए जिलास्तर पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सहायता से मामले तैयार किए जाएं, ताकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आरोपी की सजा को सुनिश्चित बनाया जा सके। यह भी सुझाव दिया गया कि न्यायालय में ऐसे मामलों की पैरवी के लिए वरिष्ठ उप जिला अटॉर्नी मनोनीत किए जाएं। फैसला किया गया कि सामान्य अस्पतालों में प्रयोग की जा रही अल्ट्रासाउंड मशीनों की गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए मशीन को साइलेंट आब्जर्वर नामक एक सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा। शुरुआती चरण में इस सॉफ्टवेयर से पंचकूला व फरीदाबाद या गुड़गांव के सामान्य अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन जोड़ी जाएंगी। इसकी सहायता से मशीन की पूरे दिन की गतिविधि का ब्यौरा मिल सकेगा। फिर अन्य पंजीकृत मशीनों के साथ यह साफ्टवेयर जुड़ेगा

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